दुष्कर्म के आरोपित को पांच वर्षों की सजा

Updated at : 08 Dec 2017 4:22 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपित को पांच वर्षों की सजा

सजा के साथ-साथ लगाया गया 10 हजार रुपये का अर्थदंड मवेशी चराने के दौरान डरा-धमका कर किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म बक्सर कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं […]

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सजा के साथ-साथ लगाया गया 10 हजार रुपये का अर्थदंड

मवेशी चराने के दौरान डरा-धमका कर किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म
बक्सर कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार पांडेय ने सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 376/511 के तहत पांच वर्षों की कठोर कारावास एवं पॉक्सो की धारा आठ के तहत भी पांच वर्षों की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़िता को दिया जायेगा.
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. घटना 20 मई, 2016 की है. जब सिमरी थाना के केशोपुर गांव की रहनेवाली 13 वर्षीय किशोरी मवेशी चरा रही थी. इसी बीच उसी गांव के रहनेवाला रमेश यादव नामक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. इसके बाद पीड़िता के बयान पर महिला थाना में कांड संख्या 35/2016 दर्ज कर मामले की तफ्तीश की गयी. उक्त मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही कलम दर्ज की गयी. गुरुवार को भरी अदालत में फैसला सुनाया गया.
इसके पूर्व बचाव पक्ष ने न्यायालय से प्रार्थना की कि युवक का पहला अपराध है.इसलिए कम-से-कम सजा दी जाये. वहीं पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने न्यायालय से निवेदन करते हुए कहा कि ऐसे अपराधी को कठोर-से-कठोर सजा दी जाये ताकि समाज में दुबारा कोई इस तरह का कार्य नहीं करे. दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376/511 के तहत पांच वर्षों के कठोर कारावास एवं पॉक्सो की धारा आठ के तहत भी पांच वर्षों के कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी.
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