मारपीट के मामले में पाये गये दोषी, कोर्ट से िरहा
Updated at : 01 Dec 2017 6:51 AM (IST)
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डांट-फटकार कर न्यायालय ने की रिहाई बक्सर कोर्ट : एसीजेएम-6 सह सब जज-7 राजेश कुमार वर्मा के न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया. हालांकि न्यायालय ने डांट-फटकार एवं भविष्य में फिर ऐसे कुकृत्य नहीं करने के आदेश के साथ रिहा कर दिया. घटना 26 मार्च, 2007 की है. जब कोरानसराय […]
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डांट-फटकार कर न्यायालय ने की रिहाई
बक्सर कोर्ट : एसीजेएम-6 सह सब जज-7 राजेश कुमार वर्मा के न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया. हालांकि न्यायालय ने डांट-फटकार एवं भविष्य में फिर ऐसे कुकृत्य नहीं करने के आदेश के साथ रिहा कर दिया. घटना 26 मार्च, 2007 की है. जब कोरानसराय थाना के मुगांव गांव में खाना बना रही महिला सावित्री देवी एवं उसके पुत्र छोटे लाल को घर में घुसकर पीटा गया था, जिसके बाद पड़ोस के रहनेवाले पांच लोगों गुदड़ी सिंह, गुदी सिंह, अमीरी सिंह, श्रीराम सिंह, निर्मल सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त निर्मल सिंह की मौत हो गयी. मारपीट का कारण दीवार बनाने को लेकर था, जिसका विरोध उक्त महिला द्वारा किया जाता था. न्यायालय ने सुनवाई में सभी आरोपितों को दोषी पाया लेकिन अच्छे आचरण के शर्त पर डाट फटकार कर रिहा कर दिया.
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