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डुमरांव सीओ समेत 13 पर परिवाद दायर

फर्जीवाड़ा 4 धनबाद निगरानी विभाग के विशेष लोक अभियोजक ने दर्ज कराया परिवाद फर्जी उपस्थिति दिखाकर एकपक्षीय किया गया था केस का निबटारा न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश बक्सर कोर्ट : फर्जी एवं जाली हस्ताक्षर बनाकर केस को एकपक्षीय करने के मामले में धनबाद निगरानी विभाग […]

फर्जीवाड़ा 4 धनबाद निगरानी विभाग के विशेष लोक अभियोजक ने दर्ज कराया परिवाद

फर्जी उपस्थिति दिखाकर एकपक्षीय किया गया था केस का निबटारा
न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश
बक्सर कोर्ट : फर्जी एवं जाली हस्ताक्षर बनाकर केस को एकपक्षीय करने के मामले में धनबाद निगरानी विभाग के विशेष लोक अभियोजक ने डुमरांव सीओ समेत 13 लोगों पर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. मामला डुमरांव थाना क्षेत्र के सुमित्रा महिला महाविद्यालय के पास की जमीन का है.सो मवार को मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.
लोक अभियोजक ने आरोप लगाया है कि कागजात पर किया गया हस्ताक्षर पूरी तरह से फर्जी है. इस मामले में न मैंने कोई हस्ताक्षर किया है और न ही मैंने किसी प्रकार का करार किया है. यह पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा कर सोची समझी साजिश के तहत किया गया है.
खतियानी जमीन को जाली हस्ताक्षर बनाकर दस्तावेज हुआ तैयार : धनबाद निगरानी विभाग के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि 12 कट्ठा जमीन सुमित्रा महिला महाविद्यालय के पास है. इस दौरान स्थानीय सीओ और लोक निवारण पदाधिकारी ने भूमाफियाओं से गठजोड़ कर जमीन मालिक का जाली हस्ताक्षर बनाकर दस्तावेज तैयार किया. इसके बाद जमीन को अलग-अलग लोगों को बेच दी. इसकी जानकारी उन्हें उनके भतीजे के द्वारा दी गयी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी.
इन लोगों पर दर्ज हुआ परिवाद : धनबाद निगरानी विभाग के विशेष लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत अनिल कुमार सिंह ने आपराधिक षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी करने का मामला डुमरांव के अंचलाधिकारी सुमंत नाथ, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उपेंद्र कुमार, परशुराम सिंह, धर्मेंद्र कुमार, मनोज तिवारी, उमेश कुमार दुबे, शशिकांत ओझा, अरविंद भारती, मनीष कुमार, विश्राम सिंह, संजय तिवारी, अश्विनी ओझा एवं असलम मियां के खिलाफ दर्ज कराया. इन लोगों पर भारतीय दंड विधान की धारा 420, 147, 148, 149, 427, 447, 465, 467, 468, 469, 120(बी)/34 के अंतर्गत विपक्षियों के विरुद्ध दाखिल किया गया है.

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