रेप के बाद हत्या के आरोपित को उम्रकैद

Updated at : 14 Nov 2017 5:52 AM (IST)
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रेप के बाद हत्या के आरोपित को उम्रकैद

कार्रवाई . आजीवन कारावास के साथ-साथ कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का अर्थदंड 10 अक्तूबर, 2016 को दुष्कर्म के बाद किशोरी की गला दबाकर की गयी थी हत्या 13 महीने में ही कोर्ट ने सुनाया फैसला बक्सर कोर्ट : रेप के बाद हत्या करने के मामले में आरोपित को सोमवार को कोर्ट ने आजीवन […]

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कार्रवाई . आजीवन कारावास के साथ-साथ कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का अर्थदंड

10 अक्तूबर, 2016 को दुष्कर्म के बाद किशोरी की गला दबाकर की गयी थी हत्या
13 महीने में ही कोर्ट ने सुनाया फैसला
बक्सर कोर्ट : रेप के बाद हत्या करने के मामले में आरोपित को सोमवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय ने सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित निधि से एक लाख रुपये पीड़ित के परिवार को दिया जायेगा. स्पीडी ट्रायल के तहत की गयी इस सुनवाई में 13 महीने के अंदर ही यह फैसला सुना दिया गया.
सुनवाई में कुल आठ गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज करायी. कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो आरोपित फफक-फफक कर रोने लगा. घटना ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कुआवन गांव की है, जहां 10 अक्तूबर, 2016 को दूध लेकर आने के क्रम में गांव के ही युवक अनूप सिंह ने बच्ची को अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
हत्या के बाद मामले से बचने के लिए आरोपित ने बच्ची के घर दी थी सूचना : दुष्कर्म के बाद अनूप ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद मामले को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए किशोरी के परिजनों के यहां जाकर बताया कि आपकी बेटी रास्ते में बेहोश पड़ी है. इस दौरान परिजन उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गये. डॉक्टर ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किशोरी के साथ दुष्कर्म भी हुआ है.
आठ लोगों की हुई गवाही, 13 माह में आया फैसला : इस मामले में आठ गवाहों की गवाही सुनी गयी. स्पीडी ट्रायल के तहत की गयी सुनवाई के कारण उक्त फैसला मात्र 13 महीने में सुनाया गया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय को कई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया.
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