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मुहर्रम पर्व को लेकर नालंदा प्रशासन सतर्क, 6 व 7 जुलाई को रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Updated at : 04 Jul 2025 10:42 PM (IST)
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मुहर्रम पर्व को लेकर नालंदा प्रशासन सतर्क, 6 व 7 जुलाई को रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

आने वाले 6 और 7 जुलाई को मुहर्रम पर्व मनाया जायेगा. इसको देखते हुए नालंदा जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की है.

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बिहारशरीफ. आने वाले 6 और 7 जुलाई को मुहर्रम पर्व मनाया जायेगा. इसको देखते हुए नालंदा जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की है. अनुमंडल पदाधिकारी वैभव नितिन काजले और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूरुल हक ने संयुक्त रूप से विधि व्यवस्था संधारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं. जिला प्रशासन ने इस धार्मिक पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संवेदनशील मस्जिद, कब्रिस्तान और मंदिर स्थलों पर विशेष चौकसी की जा रही है. भीड़ प्रबंधन और विधि व्यवस्था के लिए 29 चिह्नित स्थलों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गयी है. इसमें तीन पाली पैदल गश्ती दल, 10 वाहन गश्ती दल, एक प्लाटून दंगा निरोधक कंपनी, एक पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ वज्रवाहन और 709 गाड़ी के साथ दंडाधिकारियों की व्यवस्था शामिल है.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी : सभी तैनात दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सायरन बजाकर निरंतर भ्रमणशील रहेंगे. किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष और वरीय पदाधिकारियों को सूचना देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है. प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि इस अवसर पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष अलर्ट है : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम जुलूस केवल अनुज्ञप्तिधारी ही निकाल सकेंगे. जुलूस पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं और ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जायेगी. सभी जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जायेगी. डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिहार लाउडस्पीकर संचालन व उपयोग नियंत्रण अधिनियम 1955, बिहार लाउडस्पीकर नियमावली 1951 और ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 के अनुसार ही किया जायेगा.

जुलूस का रूट निर्धारित करने पर विशेष जोर : प्रशासन ने जुलूस का रूट और समय निर्धारित करने पर विशेष जोर दिया है. अखाड़ा संचालकों की विशेष जिम्मेदारी होगी कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. विवादित झंडे, बैनर या बोर्ड का प्रदर्शन कदापि नहीं किया जायेगा. सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है. चिह्नित व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जुलूस वापसी के समय विशेष चौकसी बरती जायेगी. छेड़खानी करने वालों और फब्ती कसने वालों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. पूर्व में पर्व-त्योहारों के दौरान जिन स्थानों पर घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है, उन घटनास्थलों पर वर्तमान स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जायेगी. जिला नियंत्रण कक्ष 6 जुलाई 2025 से 8 जुलाई 2025 तक कार्यरत रहेगा. आपातकालीन स्थिति में संपर्क नंबर 18003456323 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके लिए तीन पालियों की व्यवस्था की गयी है. बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था की निगरानी हेतु जिला नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त लहेरी थाना में भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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