जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन भुगतान हो सकता है प्रभावित

पेंशन से वंचित बुजुर्ग महिला | Prabhat Khabar Network
बिहार में पेंशनधारियों के लिए जरूरी सूचना। समय पर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है। पूरी प्रक्रिया और हेल्पलाइन नंबर यहाँ देखें।
बिहारशरीफ. बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने पेंशनधारियों से समय पर जीवन प्रमाणीकरण कराने की अपील की है. विभाग ने कहा है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी करें. समय पर प्रमाणीकरण नहीं होने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है. सरकार का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित करना है. विभाग के अनुसार पेंशनधारी अपने पंचायत, प्रखंड कार्यालय या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और ई-लाभार्थी संख्या साथ ले जाना आवश्यक है. लाभार्थियों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा. विभाग ने अधिक से अधिक लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है. आधार अपडेट नहीं होने पर संबंधित कार्यालय से करें संपर्क समाज कल्याण विभाग ने बताया कि जिन पेंशनधारियों का आधार ई-लाभार्थी पोर्टल पर दर्ज नहीं है, वे प्रखंड कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क करें. जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, वे शीघ्र आधार बनवाकर संबंधित कार्यालय में जमा करें. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संभव नहीं होने पर पंचायत और प्रखंड कार्यालय में भौतिक सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है. इससे कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित नहीं रहेगा. मृत पेंशनधारियों की सूचना देना भी जरूरी विभाग ने कहा है कि यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके परिजन इसकी सूचना संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को अवश्य दें. इससे विभागीय अभिलेख समय पर अपडेट हो सकेंगे. सही रिकॉर्ड होने से पेंशन योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी. साथ ही पात्र लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा. सहायता के लिए जारी किया गया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पेंशनधारियों की सुविधा के लिए समाज कल्याण विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-345-62-62 जारी किया है. इस नंबर पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर जीवन प्रमाणीकरण, पेंशन भुगतान और अन्य संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. विभाग ने सभी लाभार्थियों से समय पर जीवन प्रमाणीकरण कराने की अपील की है, ताकि पेंशन का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे.
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