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मुहर्रम पर्व को लेकर डीएम व एसपी अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी किये शांति व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश

Updated at : 01 Jul 2025 10:27 PM (IST)
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मुहर्रम पर्व को लेकर डीएम व एसपी अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी किये शांति व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश

इस बैठक में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जुड़े. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुहर्रम पर्व जिले भर में आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाये.

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बिहारशरीफ. आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जुड़े. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुहर्रम पर्व जिले भर में आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाये. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें. अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी. प्रशासन ने मुहर्रम को लेकर मौलिक सेवाओं पर सख्ती से निगरानी के निर्देश दिये. जैसे बिजली व पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, चिकित्सा सेवा की तत्परता, फायर ब्रिगेड और कंट्रोल रूम की सक्रियता, ड्रोन, सीसीटीवी व वीडियोग्राफी से निगरानी, असामाजिक तत्वों पर नकेल, सभी ड्रॉप गेट व नाका चेकिंग पर रोको-टोको अभियान जारी रहेगा. उपद्रवियों और बाहरी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को हर हाल में कायम रखा जायेगा. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी घटना की तुरंत सूचना वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचाएं. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जायेगी. एसपी ने स्पष्ट किया कि जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा और आयोजकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, केवल स्वीकृत साउंड ही बजाया जायेगा. जुलूस का समय, रूट और गति पूर्व निर्धारित होगी. लाइसेंसधारी ही जिम्मेदार होंगे. पहचान पत्र, मोबाइल ऑन और लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य. हथियार, आतिशबाजी, राजनीतिक नारे, पोस्टर पूरी तरह प्रतिबंधित. ध्वनि विस्तारक यंत्र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित. शराब, गांजा, ताड़ी आदि का सेवन सख्त वर्जित. हर 200 व्यक्तियों पर एक लाइसेंस जारी होगा, जिसमें 20 सदस्यों के मोबाइल और आधार कार्ड अनिवार्य हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द कर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि सभी आयोजकों को शर्तें समझा दी गई हैं और इनका पूर्ण पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. इस अवसर पर नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे. जिला प्रशासन ने एक बार फिर दोहराया कि मुहर्रम का पर्व प्रेम, अनुशासन और भाईचारे के साथ मनाएं. प्रशासन हर कदम पर आपके साथ है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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