नालंदा में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों पर पूर्ण प्रतिबंध, 6 से 8 के लिए बदला समय

ए आई द्वारा बनायी गयी तस्वीर
Nalanda News: नालंदा में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डीएम कुंदन कुमार ने BNSS की धारा-163 के तहत स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत 23 मई से 26 मई 2026 तक कक्षा 1 से 5 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं, कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जा सकेंगी. प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.
Nalanda News (रणजीत सिंह): बिहार में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. जिला अधिकारी (DM) कुंदन कुमार ने जिले में अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत नालंदा जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षण गतिविधियों के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है.
कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाई पर पूरी रोक, 6वीं से 8वीं तक के लिए 10:30 बजे की डेडलाइन
जिला अधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार स्कूलों के संचालन की समय-सारिणी में बड़े बदलाव किए गए हैं. जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक से लेकर कक्षा पांचवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं कक्षा छह से लेकर कक्षा आठवीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर यह आदेश दिया गया है कि पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में क्लास संचालित नहीं की जाएगी. यानी इन बच्चों की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से पहले ही समाप्त करनी होगी.
23 मई से 26 मई तक प्रभावी रहेगा आदेश, कड़ाई से पालन करने का निर्देश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोपहर के समय तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और गर्म हवाओं (लू) के चलने से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और विपरीत प्रभाव पड़ने की गंभीर आशंका बनी हुई है. इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह सुरक्षात्मक कदम उठाया गया है. जिला अधिकारी का यह नया आदेश 23 मई 2026 से लेकर 26 मई 2026 तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा. सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि और प्राथमिकता पर रखते हुए अपनी समय-सारिणी (Time-Table) का पुनर्गठन करें.
उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने सभी विद्यालय संचालकों, प्राचार्यों और आँगनबाड़ी प्रभारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अक्षरसः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही, स्कूल प्रबंधनों से अनुरोध किया गया है कि वे समय रहते अभिभावकों को भी इस बदलाव की जानकारी दे दें ताकि बच्चों को लाने-ले जाने में कोई असुविधा न हो. जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले या तय समय के बाद स्कूल खुला रखने वाले संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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