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राजस्व महाभियान को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में हुई बैठक

Updated at : 07 Aug 2025 10:10 PM (IST)
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राजस्व महाभियान को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में हुई बैठक

बैठक सह प्रशिक्षण के दौरान अंचल अधिकारी मोहम्मद इकबाल अनवर ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा महाभियान का आयोजन किया जा रहा है.

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हिलसा. अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के प्रत्राक एवं समाहर्ता नालंदा के आदेश के आलोक में प्रखंड सह अंचल कार्यालय हिलसा के सभागार भवन में गुरुवार को विभिन्न विभाग के कर्मियों के साथ के बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. बैठक सह प्रशिक्षण के दौरान अंचल अधिकारी मोहम्मद इकबाल अनवर ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा महाभियान का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधीय दस्तावेजों की अशुद्धियों को सुधार करना है. उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक विभाग द्वारा गठित दल आपके घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो वह आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी. इसके बाद 19 अगस्त से 20 सितंबर तक प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाये जायेंगे. इन शिवरों में आप अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा कर सकते हैं. इस अभियान को लेकर विभिन्न विभाग के कर्मियों के साथ बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. जिसमें महाअभियान को किस तरह से सफल बनाया जाए एवं किस प्रकार कार्य करना है. इन सभी बिंदुओं पर जानकारी प्रदान की गयी. इस मौके पर अंचल अधिकारी मो इकबाल अनवर, राजस्व पदाधिकारी सुभाष कुमार चौधरी, पंचायत राज पदाधिकारी स्वाति कुमारी, शिविर बंदोबस्त पदाधिकारी संटू कुमार, राजस्व कर्मचारी विशाल कुमार सहित सभी राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन, लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, विशेष सर्वेक्षण अमीन, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, कचहरी सचिव, कृषि समन्वय, किसान सलाहकार विकास मित्र के साथ सहित अन्य विभाग के कर्मी मौजूद थे. इन समस्याओं का समाधान कराएं : डिजिटाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन में अपने नाम, खाता, खेसरा, रकवा और लगन की अशुद्धियों को ठीक कराएं. उत्तराधिकार नामांतरण में जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं. बंटवारा नामांतरण में संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कराएं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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