ePaper

मारपीट व रंगदारी मामले में पांच साल की सजा

Updated at : 03 Aug 2024 9:24 PM (IST)
विज्ञापन
मारपीट व रंगदारी मामले में पांच साल की सजा

स्थानीय व्यवहार न्यायालय की एडीजे आठ रचना अग्रवाल ने मारपीट व रंगदारी मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

बिहारशरीफ. स्थानीय व्यवहार न्यायालय की एडीजे आठ रचना अग्रवाल ने मारपीट व रंगदारी मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा . आरोपित गोपाल कुमार दीपनगर थाना क्षेत्र के काको बीघा गांव का निवासी है . मामले में कोर्ट ने रंगदारी मांगने में भी दोषी पाते हुए एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से एपीपी अमीर प्रसाद सिंह ने सभी पांच लोगों की गवाही कराई थी. इन्होंने बताया कि 28 मार्च 2013 को शाम मे सूचक रजनीश कुमार अपने घर मघरा से गुफा परबाइक से गया था. लौटने के दौरान जब वह मघड़ा स्थित हाई स्कूल के पास पहुंचा तो आरोपित गोपाल कुमार सूचक के बाइक को जबरन रोककर दस हजार रुपए की रंगदारी मांगी. सूचक द्वारा इनकार किए जाने के बाद आरोपित ने पिस्टल के बट से सर पर मारा जिससे सर फट गया और वह जख्मी होकर बेहोश हो गया. कुछ समय बाद होश आने पर पीड़ित रजनीश ने परिजनों को सूचना दी. इसके बाद परिजन आए और उसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल ले गए थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन