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मंटू हत्याकांड में पिता-पुत्र दोषी करार

पंचायत चुनावी रंजिश में मंटू कुमार की हत्या मामले में अदालत ने चंदौरा गांव के पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है.

बिहारशरीफ. पंचायत चुनावी रंजिश में मंटू कुमार की हत्या मामले में अदालत ने चंदौरा गांव के पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है. सोमवार को बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो अखौरी अभिषेक सहाय की अदालत ने श्रवण यादव और उसके पिता साजो यादव को हत्या का दोषी पाया. 9 जुलाई को सजा का एलान किया जायेगा. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 अप्रैल 2021 को दोपहर लगभग 12 बजे, चंदौरा गांव निवासी मंटू कुमार अपने रिश्तेदार के साथ सिलाव जा रहे थे. जैसे ही वे सतोखरी पुल के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे आरोपितों ने उन्हें घेर लिया. आरोपित श्रवण यादव व उसके पिता साजो यादव ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंटू को पकड़ लिया और कहा कि पंचायत चुनाव में हमारे विरोध की सजा तुम्हें मिलेगी. इसके बाद उन्होंने लोहे की रॉड और लाठी-डंडे से हमला कर दिया. जब मंटू बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा, तो उसे पत्थर से सिर कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. परिजन उसे तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले में पांच लोगों की गवाही हुई. एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया और मजबूत साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध कराया.

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