पहले दिन इस्लामपुर व्यापार मंडल में आठ क्विंटल गेहूं की हुई खरीद

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पहले दिन इस्लामपुर व्यापार मंडल में आठ क्विंटल गेहूं की हुई खरीद

जिले में मंगलवार से सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीदारी शुरू हो गयी है. गेहूं खरीद के प्रथम दिन इस्लामपुर व्यापार मंडल के द्वारा आठ क्विंटल गेहूं की खरीद की गयी है.

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बिहारशरीफ. जिले में मंगलवार से सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीदारी शुरू हो गयी है. गेहूं खरीद के प्रथम दिन इस्लामपुर व्यापार मंडल के द्वारा आठ क्विंटल गेहूं की खरीद की गयी है. जिले के गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों के द्वारा अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जिले को रवि विपणन मौसम 2025- 26 के तहत 5815 एमटी गेंहू की खरीद का लक्ष्य दिया गया है. इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इसी के साथ-साथ गेहूं बेचने वाले किसानों को 24 घंटे के भीतर उनकी उपज का भुगतान कर दिया जायेगा. इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी धर्मनाथ प्रसाद ने बताया कि सभी पैक्सों को क्रेडिट लिमिट दिया गया है. किसानों से समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदने और 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में फसल की रकम का भुगतान कर दिया जायेगा. इसके लिए खरीद कार्य में शामिल सभी पैक्स तथा व्यापार मंडलों को नालंदा सेंट्रल को- ऑपरेटिव बैंक के द्वारा कैश क्रेडिट उपलब्ध करा दिया गया है. उन्होंने बताया कि खरीद कार्य की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जायेगी. इसके लिए समितियों को खरीद करने के लिए अधिकृत कर दिया गया हैं. हालांकि अभी पैक्स व व्यापार मंडलों के लिए लक्ष्य तय नहीं किए गए हैं. डीसीओ धर्मनाथ प्रसाद ने बताया कि सभी क्रय केंद्रों पर वजन मापक यंत्र के साथ- साथ नमी मापक मशीन भी उपलब्ध है. क्रय केंद्रों पर अधिकारियों द्वारा खरीदारी की निगरानी भी की जायेगी. गेहूं खरीद की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित है. इस निर्धारित अवधि के भीतर जिले में खरीद लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी. किसानों से क्रय किए गये गेहूं को 22 जून तक राज्य खाद्य निगम को हर हाल में सौंप देना है. रैयत व गैर रैयत किसानों से खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है. अभी तक जिले के 963 किसानों ने गेंहू बेचने के लिए निबंधन करा लिया हैं. किसान किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर गेहूं की बिक्री कर सकते हैं. यह छूट किसानों को दी गयी है. गेहूं बेचने के लिए गैर रैयत किसानों को स्व- घोषणा पत्र डाउनलोड कर किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से हस्ताक्षर कराकर क्रय केंद्रों पर जमा करना होगा.

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