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सड़क हादसे में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत

चंडी थाना क्षेत्र के गौरागढ़ के समीप सड़क हादसे में मंगलवार को बाइक सवार एक युवक की मौत हो गयी. मृतक की पहचान हिलसा थाना क्षेत्र के मोमिनपुर गांव निवासी सत्येंद्र शर्मा के (25) वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में की गई है.

बिहारशरीफ.

चंडी थाना क्षेत्र के गौरागढ़ के समीप सड़क हादसे में मंगलवार को बाइक सवार एक युवक की मौत हो गयी. मृतक की पहचान हिलसा थाना क्षेत्र के मोमिनपुर गांव निवासी सत्येंद्र शर्मा के (25) वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में की गई है. जबकि इस हादसे में मोनू कुमार गम्भीर रूप से जख्मी हो गया. घटना के संबंध में सहकर्मी ने बताया कि अभिषेक कुमार अपने सहयोगी मोनू कुमार के साथ बिहार शरीफ से चंडी काम के सिलसिले में जा रहा था. इसी बीच गौढापर के समीप पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. इस घटना में अभिषेक कुमार की मौके पर ही मौत हो गयी. जबकि मोनू गंभीर रूप से जख्मी हो गया. जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से चंडी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. युवक एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के पद पर काम करता था. घटना की जानकारी सहकर्मियों को मिलते ही शोक की लहर दौड़ पड़ी. वहीं परिजनों की चीत्कार से गांव का माहौल गमगीन हो गया. वहीं इस मामले में चंडी थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया की घटना की सूचना मिलने के उपरांत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की पहचान में पुलिस जुट गई है. आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाइ की जायेगी.

अवैध शराब के कारोबार में एक व्यक्ति दोषी करार

बिहारशरीफ.

नालंदा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) संजय सिंह ने अस्थावां थाना के नेपुरा बलवापर निवासी शराब के कारोबार में संलिप्त यदुनंदन प्रसाद के पुत्र संतोष कुमार को बिहार मद्य निषेघ अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दोषी करार किया जबकि इसके अन्य अभियुक्त बिहारशरीफ शहर के बैगनाबाद निवासी कारू यादव को साक्ष्य के आभाव में बरी करने का फैसला दिया. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) रमाशंकर प्रसाद एवं उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा. घटना 25 फरवरी 2018 की है जब अस्थावां पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग के बलवाापर वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल से कुल 180 एमएल का 66 टेटरा पैक शराब बरामद किया था और दो अभियुक्त संतोष कुमार एवं कारू यादव को गिरफ्तार किया था. उसके बाद पुलिस ने इस संबंध में अस्थावां थाना में एक कांड 34/18 दर्ज किया था. इस मुकदमें में कुल पांच पुलिस पदाधिकारियों की गवाही करायी गयी. सजा के बिंदु पर आगामी सात मार्च 2025 को बहस करने की तिथि निर्धारित किया गया.

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