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दहेज हत्या के आरोपित पति को उम्रकैद की सजा

Updated at : 24 Mar 2025 9:31 PM (IST)
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दहेज हत्या के आरोपित पति को उम्रकैद की सजा

चार साल पूर्व हुई हत्या के मामले में हिलसा व्यवहार न्ययालय ने दहेज के लिए पत्नी को गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपित पति को उम्रकैद की सजा सोमवार को सुनायी है. मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सोनावां गांव से जुड़ा है.

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हिलसा. चार साल पूर्व हुई हत्या के मामले में हिलसा व्यवहार न्ययालय ने दहेज के लिए पत्नी को गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपित पति को उम्रकैद की सजा सोमवार को सुनायी है. मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सोनावां गांव से जुड़ा है. सोमवार को तृतीय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार यादव ने अभियोजन एव अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद आरोपित पति को उम्रकैद की सजा सुनाया है. शेखपुरा के गगौरा निवासी उमेश प्रसाद साहनी ने थाने में दहेज के खातिर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कांड संख्या 176/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था. आरोप था कि वे अपने पुत्री स्वेता रानी की शादी इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सोनावां गांव निवासी सुरेश केवट के पुत्र सन्तोष कुमार साहनी के साथ किया था शादी के उपरांत उपहार स्वरूप लाखो नगद और बुलेट मोटरसाइकिल व अन्य सामान दिया था. शादी के 20 दिन बाद ही ससुराल बालो ने पुनःदहेज की डिमांड किए जाना लगा. दहेज की डिमांड पूरा नही किए जाने के बाद ससुराल बालो ने स्वेता रानी को गला दबाकर हत्या कर दिया था. घटना के बाद दहेज हत्या का मामला हिलसा व्यवहार न्यायलय में चल रहा था. तृतीय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार यादव ने सोमवार को अभियोजन एव अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार पति सन्तोष कुमार साहनी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाया. जबकि इस मामले में अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया. अभियोजन पक्ष से अभियोजन अनुमंण्डल पदाधिकारी पंकज दास ने बहस में जोरदार बहस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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