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बिहार में शराबबंदी कानून पर सख्त निर्णय, स्पिरिट, कफ सिरफ लेकर जाने वाली गाड़ियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

बिहार की ट्रांसपोर्ट कपंनियों को स्पिरिट, साइलेंस स्पिरिट, कफ सिरफ को ले जाने और लाने की जानकारी अब मद्यनिषेध विभाग को देनी होगी. शराबबंदी कानून के तहत मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग ने सख्ती दिखायी है.

बिहार की ट्रांसपोर्ट कपंनियों को स्पिरिट, साइलेंस स्पिरिट, कफ सिरफ को ले जाने और लाने की जानकारी अब मद्यनिषेध विभाग को देनी होगी. शराबबंदी कानून के तहत मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग ने सख्ती दिखायी है. इसके तहत 15 जनवरी तक सभी परिवहन कंपनियां चाहें वह निबंधित हो या नहीं, उन्हें यदि वह स्पिरिट, साइलेंस स्पिरिट , कफ सिरफ या किसी ऐसे सामान का परिवहन राज्य के अंदर या बाहर करते हैं, तो विभाग को इसकी सूचना देनी होगी. 15 जनवरी के बाद विभाग के जांच अभियान में ऐसा नहीं किये जाने पर पकड़े जायेंगे, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

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15 जनवरी तक कराना होगा ऑनलाइन निबंधन

विभाग ने संबंधित ट्रांसपोर्टर जो इस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हैं. उन्हें www.prohibotionsbihar.com लिंक पर 15 जनवरी तक निश्चित रूप से सूचीबद्ध कराने का निर्देश दिया है. ऑनलाइन सूचीबद्ध होते समय ट्रांसपोर्टरों को बताना होगा कि वह क्या व्यापार करते हैं और उनका क्षेत्र कहां-कहां है. दवा कहां लेकर आते हैं और कहां तक जाते हैं, ताकि उत्पाद विभाग के पास ऐसे सभी ट्रांसपोर्टरों की जानकारी रहे. जांच के दौरान अधिकारियों को अन्य गाड़ियों की जांच करने में सहूलियत होगी.

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शराबबंदी के बाद कफ सिरफ और स्पिरिट का व्यापार बढ़ा

अधिकारियों के मुताबिक बिहार में शराबबंदी कानून के बाद कफ सिरफ व स्पिरिट का व्यापार अवैध रूप से बढ़ा है जिसका इस्तेमाल लोग नशा में कर रहे हैं. वहीं, स्पिरिट का इस्तेमाल अवैध रूप से शराब बनाने में कर रहे है और शराब धंधे से जुड़े लोग कमा रहें हैं, लेकिन गरीबों की जान जा रही है. ऐसे में स्पिरिट की सप्लाइ पर राज्य में काफी सख्ती की गयी है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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