Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर किया जाएगा. प्रारूप प्रकाशन के दौरान वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा. इस दौरान मतदाता का नाम भी ठीक होगा.
इन तारीखों को कर लीजिए याद
पंचायत वोटर लिस्ट में संशोधन संबंधी दावा और आपत्ति: 19 जनवरी से 1 फरवरी
आयोग की 1 फरवरी डेडलाइन
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि एक फरवरी के बाद दावा और आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी. मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन भी नहीं लिए जाएंगे. अगर किसी वोटर का नाम विधानसभा के दौरान प्रकाशित मतदाता सूची में था तो उसका नाम पंचायत वोटर लिस्ट में जरूर होगा.
नाम सुधारने के लिए क्या करें?
आयोग के मुताबिक ग्रामीण मतदाता सूची में नाम सही नहीं होने पर प्रपत्र घ में आवेदन करना होगा. आवेदन भरकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां देकर रसीद रख लें. जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, वो भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आवेदन दे सकते हैं.
Posted : Abhishek.