गया: दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 10 वर्ष की सजा, जानें सास-ससुर व देवर का क्या हुआ...
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 15 Jun 2023 4:17 AM
दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार राजपूत की अदालत ने धर्मेंद्र यादव को 10 वर्ष की सजा सुनायी तथा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
गया: दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार राजपूत की अदालत ने धर्मेंद्र यादव को 10 वर्ष की सजा सुनायी तथा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल किशोर पंडित ने बताया कि बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर बाजार-दुर्गास्थान मुहल्ले की रहनेवाली सुंदरी देवी ने 11 मई 2018 को अतरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. सुंदरी देवी ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि बेटी पिंकू देवी की शादी 2012 में अतरी थाना क्षेत्र के के मल्लाहचक गांव के रहनेवाले हीरावन यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव से हुई थी.
2017 से ससुराल वाले एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. 10 मई, 2018 को धर्मेंद्र यादव ने मोबाइल पर सूचना दी कि उनकी बेटी पिंकू देवी की सांप के काटने से मौत हो गयी है. साक्ष्य मिटाने के लिए उनके पहुंचने से पहले ही बेटी के शव को जला दिया. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को धारा 304 (b) के तहत 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन महीने की अतिरिक्त सजा, धारा 201/34 के तहत दो वर्ष की सजा व दस दस हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी.
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अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जुर्माने की राशि में से 60 हजार रुपये मृतका की बेटी कारी देवी को तथा 40 हजार रुपये मृतका के बेटे रवि कुमार को देने का भी आदेश दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. गौरतलब है कि इस मामले में सास गायत्री देवी, ससुर जानकी यादव व देवर छोटू यादव को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया.
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