छपरा हिंसा को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 8 फरवरी रात 11 बजे तक इंटरनेट को किया बैन

सारण हिंसा मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. गृह विभाग ने जिला प्रशासन को जिले में 8 फरवरी तक सभी सोशल साइट्स को बंद करने का निर्देश ने दिया है. 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी की रात 11 बजे तक सभी सोशल साइट्स को बंद किया गया है.
पटना. सारण हिंसा मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. गृह विभाग ने जिला प्रशासन को जिले में 8 फरवरी तक सभी सोशल साइट्स को बंद करने का निर्देश ने दिया है. 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी की रात 11 बजे तक सभी सोशल साइट्स को बंद किया गया है. इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत 13 सोशल साइट्स को बंद रखने का निर्देश गृह विभाग ने जारी किया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने यह आदेश जारी किया है. सारण के मांझी थाना क्षेत्र स्थित मुबारकपुर गांव में पिटाई के बाद युवक मौत से पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हिंसाग्रस्त इलाकों में पहले ही धारा 144 लागू है.
दरअसल, रविवार को छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने तीन युवकों की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी. जिसमें से एक युवक अमितेश की मौत हो गई थी. बाकी दोनों युवक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. इस घटना के बाद नाराज लोगों ने इस मामले में आरोपी मुखिया पति सहित उसके आसपास के घरों में भी आग लगा दी. कई गाड़ियों को फूंक डाला. इसके बाद गांव के सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हो चुके हैं. प्रशासन ने मौके की नजाकत को देखते हुए फिलहाल वहां धारा 144 लगा दी है. इस मामले में अमितेश के पिता के बयान पर मांझी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दर्ज प्राथमिकी में पांच नामजद और 50 अज्ञात को आरोपित किया गया है.
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलायी जा रही थी. लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा फैलाने की कोशिश में लगे हैं. इस माध्यम में भड़काउ संदेश और आपत्तिजनक तस्वीरें एक दूसरे को भेजी जा रही हैं. इलाके में शांति बनाये रखने के लिए इन सोशल साइटों को बंद करना एक जरूरी कदम होगा. इस दौरान पूरे इलाके में फोटोग्राफर भी रखा गया हैं, जो किसी भी तरह की गड़बड़ी में संलिप्त लोगों का लगातार वीडियो बनाएंगे. सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेन्ट डालने वालों के खिलाफ नगर थाने में केस दर्ज किया गया है.
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