बिहार सरकार का चीनी मिलों के लिए आर्थिक पैकेज का एलान, एसजीएसटी संशोधन विधेयक पर मुहर

Updated at : 24 Jul 2021 6:56 AM (IST)
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बिहार सरकार का चीनी मिलों के लिए आर्थिक पैकेज का एलान, एसजीएसटी संशोधन विधेयक पर मुहर

राज्य के चीनी मिलों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है. पेराई सत्र 2020-21 में चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने के भुगतान पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईख मूल्य की दर का 1.80% से घटाकर 0.20% निर्धारित किया गया है.

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पटना. राज्य के चीनी मिलों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है. पेराई सत्र 2020-21 में चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने के भुगतान पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईख मूल्य की दर का 1.80% से घटाकर 0.20% निर्धारित किया गया है. अब चीनी मिलों को कमीशन में 1.60% की छूट मिल गयी है.

सूत्रों का कहना है कि पिछले साल चीनी मिलों ने 4.64 करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई की थी. उस समय चीनी मिलों ने उत्तम वेराइटी के गन्ने की कीमत को पांच रुपये, सामान्य वेराइटी के गन्ने की कीमत में पांच रुपये और रिजेक्ट वेराइटी की कीमत में सात रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की थी.

एसजीएसटी संशोधन विधेयक पर मुहर

कैबिनेट ने एसजीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है. अब इसे मॉनसून सत्र के दौरान विधानमंडल में पेश किया जायेगा. इस विधेयक के विधानमंडल से पास होने से रजिस्टर्ड कारोबारियों को लाभ मिलेगा.

बताया जा रहा है कि अब किसी कारण से टैक्स जमा करने में देरी करने पर भी व्यापारियों को वास्तविक (आइटीसी घटाने के बाद बची ) टैक्स राशि पर ही ब्याज देना होगा. अब तक उन्हें कर जमा करने में देरी होने पर कुल टैक्स राशि पर ब्याज देना पड़ रहा था. केंद्र के तर्ज पर राज्य सरकार ने भी अपने एसजीएसटी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है.

अन्य फैसले

कैबिनेट ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए बामेती और आत्मा को वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रांश के रूप में 72 करोड़ और राज्यांश के मद में 48 करोड़ की स्वीकृति दी. औरंगाबाद जिले के रफीगंज अंचल में 1.97073 एकड़ गैरमजरुआ जमीन को 23.90 लाख रुपये के भुगतान पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए ट्रांसफर की अनुमति दी गयी.

गंगा जल उद्वह योजना के लिए गया व नवादा जिलाें में 242.27 एकड़ भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निशुल्क ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गयी. बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट ने गया के खिजरसराय पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ राम रंजन शर्मा को लगातार अनुपस्थित रहने पर बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.

Posted by Ashish Jha

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