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गबन के मामले में तीन पैक्स निलंबित

आरा : जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने जिले के तीन पैक्सों को सीएमआर चावल एसएफसी को न देकर बाजार में बेचने के आरोप में सुपरसीड कर दिया. इससे संबंधित आदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जारी कर दी गयी है. डीसीओ ने बताया कि उदवंतनगर प्रखंड के कुसुम्हा पैक्स अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा […]

आरा : जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने जिले के तीन पैक्सों को सीएमआर चावल एसएफसी को न देकर बाजार में बेचने के आरोप में सुपरसीड कर दिया. इससे संबंधित आदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जारी कर दी गयी है. डीसीओ ने बताया कि उदवंतनगर प्रखंड के कुसुम्हा पैक्स अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा धान अधिप्राप्ति पर 2015-16 में 334.80 एमटी धान की खरीदारी विभिन्न किसानों से की गयी. इसके विरुद्ध पैक्स को 224.316 एमटी चावल राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करानी थी. यही नहीं, अंतिम समय सीमा 30 जुलाई के 15 दिन पूर्व तक उनके द्वारा मात्र 74.906 एमटी चावल राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी गयी. इस प्रकार से अध्यक्ष द्वारा कुल 223 एमटी धान जिसका मूल्य 31 लाख 44 हजार 300 रुपये होता है राइस मिल को न देकर खुले बाजार में बेच कर गबन कर लिया गया.
वहीं, दूसरी ओर बभनिआंव पैक्स अध्यक्ष धर्मशीला देवी द्वारा भी धान अधिप्राप्ति कर एसएफसी को सीएमआर चावल की आपूर्ति नहीं की गयी, जबकि सहार प्रखंड के अंधारी पैक्स द्वारा भी धान अधिप्राप्ति कर एसएफसी को चावल आपूर्ति नहीं की गयी. इस मामले को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने उक्त सभी पैक्स को सुपरसीड कर दिया है. डीसीओ ने सुपरसीड संबंधी जारी आदेश में कहा है कि प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा वर्ष 2015-16 में धान का गबन किया गया है.
इस मामले में पैक्स अध्यक्षों पर एक अगस्त को ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. डीसीओ ने समिति द्वारा अपने उपविधियों के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप में बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 41 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन माह के लिए सुपरसीड कर दिया है. इस दौरान पैक्स का प्रशासक बीसीओ रहेंगे.

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