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''बजरंग बली'' पर नगर निगम का 4 लाख 33 हजार बकाया, जानें क्या है मामला

Updated at : 22 Apr 2016 11:01 AM (IST)
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''बजरंग बली'' पर नगर निगम का 4 लाख 33 हजार बकाया, जानें क्या है मामला

भोजपुर (आरा) : आरा नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए राम भक्त हनुमान यानि बजरंग बली को चार लाख तैंतीस हजार रुपये बकाये का नोटिस थमाने के प्रयास में जुटा हुआ है. मामला शहर के बड़ी मठिया में स्थापित हनुमान मंदिर है. नगर निगम की माने तो बजरंगबली के नाम पर तीन-तीन होल्डिंग […]

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भोजपुर (आरा) : आरा नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए राम भक्त हनुमान यानि बजरंग बली को चार लाख तैंतीस हजार रुपये बकाये का नोटिस थमाने के प्रयास में जुटा हुआ है. मामला शहर के बड़ी मठिया में स्थापित हनुमान मंदिर है. नगर निगम की माने तो बजरंगबली के नाम पर तीन-तीन होल्डिंग है. निगम प्रशासन हनुमान जी को बार-बार सूचना भी दे रहा है लेकिन हनुमान जी हैं कि पैसा दे ही नहीं रहे हैं. अब नगर निगम हनुमान जी को बकायदा नोटिस भेजने की तैयारी में लगा हुआ है. इतना ही नहीं निगम प्रशासन का प्लान है कि बकायदारों की लिस्ट की जो होर्डिंग शहर में लगायी जायेगी उस सूची में भी बजरंगबली विराजमान रहेंगे.

बही-खाते में बजरंग बली टैक्स होल्डर हैं

नगर निगम के खाते बही की माने तो बजरंगबली उसमें टैक्स होल्डर हैं. रजिस्टर में उनका बकायदा नाम दर्ज है. जानकारी के मुताबिक हनुमानजी के नाम पर वार्ड नंबर 37 में तीन होल्डिंग और 587 नंबर होल्डिंग पर तीन लाख सत्रह हजार सात सौ छत्तीस रुपए वहीं एक और होल्डिंग पर 607 पर 94 हजार 24 रुपये और एक पर 22 हजार 355 रुपये बकाया है. अब निगम का कानून कहता है कि जिसके नाम से बकाया होगा वसूली उसी से की जायेगी. मठिया के बजरंगबली पर यही नियम लागू है. टैक्स वसूली की नोटिस बजरंग बली को दी जायेगी और वसूली भी उन्हीं से की जायेगी.

मंदिर प्रबंधन पर कसेगा शिकंजा

निगम के अधिकारियों की माने तो जिसके नाम से होल्डिंग होता है बकाये की वसूली उसी से की जाती है. अब चुकी बजरंग बली टैक्स होल्डर हैं तो वसूली उनसे ही की जायेगी. मंदिर प्रबंधन पर शिकंजा कसा जायेगा और बकाये वसूली के लिये सभी जरूरी उपाय किये जायेंगे.

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