आरा : सेक्स स्केंडल कांड के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने सोमवार को एक आवेदन पर सुनवाई के बाद पीड़िता की पुनर्वास के लिए अंतरिम क्षतिपूर्ति डेढ़ लाख की राशि देने का आदेश भोजपुर जिलाधिकारी को दिया. गौरतलब है कि एक माह पूर्व सेक्स स्केंडल में 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ था, जिसमें उसने एक इंजीनियर व इस मामले में शामिल सेक्स स्केंडल संचालक समेत अन्य का नाम लिया था. साथ ही पटना स्थित एक राजद विधायक के फ्लैट में जाने की बात भी कही थी.
फिर पीड़िता का बयान दूसरी बार 164 सीआरपीसी के तहत पुलिस के आवेदन पर कोर्ट में हुआ, जिसमें पीड़िता ने राजद विधायक अरुण यादव का नाम लिया था. इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए विधायक अरुण यादव पर दबिश बनाया. कोर्ट द्वारा जारी कुर्की-जब्ती के लिए विधायक के पैतृक गांव लसाढ़ी स्थित घर का पुलिस द्वारा चल संपत्ति जब्त भी की गयी, लेकिन विधायक अरुण यादव को पुलिस आजतक गिरफ्तार नहीं कर पायी.
