दुष्कर्म के तीन आरोपितों को अंतिम सांस तक उम्रकैद
Author Prabhat khabar digital desk
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आरा : एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 सुरेश कुमार सिंह ने सोमवार को तीन आरोपितों सेठ महतो, पंकज कुमार व सन्नू कुमार को अंतिम सांस तक सश्रम उम्रकैद व 50- 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक […]
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आरा : एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 सुरेश कुमार सिंह ने सोमवार को तीन आरोपितों सेठ महतो, पंकज कुमार व सन्नू कुमार को अंतिम सांस तक सश्रम उम्रकैद व 50- 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस की थी.
अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 27 जनवरी, 2018 को संदेश क्षेत्र के एक युवती रात्रि में घर के समीप खेत में शौच के लिए गयी थी. इसी दौरान अरेला गांव के सेठ महतो, पंकज कुमार, सन्नू कुमार समेत चार लड़कों ने उसे जबर्दस्ती मुंह दाबकर पास के एक मकान में ले गये.
जहां पर उसके साथ उक्त चारों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया था. घटना को लेकर चारों आरोपितों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक आरोपित जुबेनाइल घोषित होने के बाद उसे जेजेबी में भेज दिया था. कोर्ट में अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही हुई थी.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक श्री दुबे ने कहा कि यह समाज व पीड़िता के लिए सबसे क्रूरतम अपराध है. ऐसे दुष्कर्मी को अधिकतम सजा देने के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम- से- कम सजा देने का अनुरोध किया. इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 (डी) के तहत आरोपित सेठ महतो, सन्नू कुमार व पंकज कुमार उर्फ विकास को उक्त सजा सुनाई.
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