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bhagalpur news. पुलिस बन बाइक ले कर भागने के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष सश्रम कारवास

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम धर्मेंद्र कुमार की अदालत ने डायल 112 का चालक बन कर मोटरसाइकिल ले कर भाग जाने के मामले में पुलिस ने अभियुक्त को दो वर्ष सश्रम कारवास की सजा दी है

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम धर्मेंद्र कुमार की अदालत ने डायल 112 का चालक बन कर मोटरसाइकिल ले कर भाग जाने के मामले में पुलिस ने अभियुक्त को दो वर्ष सश्रम कारवास की सजा दी है. असरगंज निवासी अभियुक्त विकास मंडल को चोरी और धोखाधड़ी की धाराओं में दो – दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गयी है. अभियुक्त को दो हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. ट्रायल के दौरान अभियुक्त पांच माह तक जेल में रह चुका है. मामला सुलतानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव का है. 23 जून 2024 को सुशील मंडल का पुत्र अंकित कुमार दूध की डिलीवरी करने मोटरसाइकिल से जा रहा था. रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोक दिया और खुद को डायल 112 के वाहन का चालक बताया. अंकित के हेलमेट नहीं पहने होने का भय दिखा कर कार्रवाई करने की बात कही. अंकित घर गया और उसने अपने पिता का नंबर देते हुए पूछताछ करने को कहा. अज्ञात व्यक्ति ने अंकित के पिता से दो मिनट तक बातचीत की और फोन रखने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने बाइक मुझे दे देने को कहा है. वह थाना जा कर तुरंत वापस आ जायेगा. अंकित ने कहा कि वह दूध की डिलीवरी करने जा रहा है. इसके बाद अज्ञात व्यक्ति बाइक को कब्जे में लेकर अंकित के साथ दूध की डिलीवरी करने गया फिर सविता टॉकिज के पास अंकित को ड्राप कर भागलपुर की ओर भाग गया. मामले की प्राथमिकी अंकित के पिता सुशील मंडल ने सुलतानगंज थाने में दर्ज करायी थी.

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