भागलपुर शराब तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए कुल तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी. भागलपुर व्यवहार न्यायालय के विशेष उत्पाद न्यायालय टू की अदालत ने शुक्रवार को दोनों ही मामलों पर सुनवाई की. पीरपैंती में करीब छह साल पूर्व दर्ज शराब तस्करी के मामले में कोर्ट ने डाक्टर कुमार नामक अभियुक्त को पांच साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया है. वहीं सन्हौला में डेढ़ साल पूर्व दर्ज शराब तस्करी के मामले में दो आरोपित कारगिल कुमार और प्रदीप यादव को 5-5 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों सजावार बंदियों की कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया है. मामले में चली सुनवाई के दौरान उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने हिस्सा लिया. पीरपैंती में शराब लदी कार में सवार थे पांच लोग विगत 15 सितंबर 2019 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की एक स्कॉर्पियो मिर्जाचौकी की ओर से आ रही है, जिसमें शराब है. पुलिस बिहार-झारखंड के बॉर्डर पर नजर रखे हुए थी. शेरमारी ठाकुरबाड़ी के पास एक उजली स्कॉर्पियो गाड़ी दिखी. उसे रोका गया. गाड़ी में पांच लाेग बैठे हुए थे, जिसमे डाक्टर कुमार भी था. गाड़ी की तलाशी ली गई तो 200 एमएल की कुल 1100 यानी लगभग 220 लीटर देशी मसालेदार शराब मिली. हालांकि के में सिर्फ डॉक्टर कुमार का विचारण हुआ. बाकी चार व्यक्ति जमानत के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. मालवाहक टेंपो से तस्करी की जा रही थी शराब की तस्करी विगत 18 जुलाई 2023 काे सन्हौला पुलिस जखस्थान भूरिया मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दाैरान पुलिस काे देखकर एक मालवाहक टेम्पाे सवार टेम्पाे काे घुमाकर वापस भागने का प्रयास करने लगा. पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम कारगिल कुमार बताया. वाहन की तलाशी ली गई ताे टेम्पाे के डाले से प्लास्टिक के चार डिब्बा में कुल 80 लीटर देशी शराब सहित 750 एमएल की 12 बोतल व 375 एमएल की 11 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई. प्रदीप यादव इस टेम्पाे का मालिक था.
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