bhagalpur news. बकाया नहीं चुकाने पर बकायेदार को भेजा जेल
Published by : ATUL KUMAR Updated At : 31 Jul 2025 1:01 AM
अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सह नीलामपत्र पदाधिकारी कुंदन कुमार ने एक नीलाम वाद में आदेश पारित करते हुए बकायेदार संजय मंडल को जेल भेज दिया है.
अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सह नीलामपत्र पदाधिकारी कुंदन कुमार ने एक नीलाम वाद में आदेश पारित करते हुए बकायेदार संजय मंडल को जेल भेज दिया है. उर्दू बाजार निवासी संजय मंडल पर 1,99,099 रुपये का बकाया था, जिसके संबंध में वाद दायर किया गया था.
28 जून 2025 को बॉडी वारंट जारी किया था. ततारपुर थाना प्रभारी द्वारा 30 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया गया. सुनवाई के दौरान न तो आरोपी ने बकाया राशि अदा की और न ही समाधान प्रस्तुत किया. इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को 31 अक्टूबर 2025 तक बकाया चुकाने तक शाहिद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा (दीवानी जेल) भागलपुर में भेजने का आदेश दिया. बैंक के पैनल अधिवक्ता केशव झा ने बताया कि जिस किसी पर ऋण की राशि बकाया है, तो उसे वह अविलंब चुकता करेंगे तो इससे राहत मिलेगी. बैंक बकायदारों से ऋण की राशि वसूली के लिए एक्टिव हो गयी है.
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