सृजन मामले में वरीय शाखा प्रबंधक समेत तीन की जमानत अर्जी खरिज

Updated at :26 Jun 2020 6:00 AM
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सृजन मामले में वरीय शाखा प्रबंधक समेत तीन की जमानत अर्जी खरिज

सृजन मामले में वरीय शाखा प्रबंधक समेत तीन की जमानत अर्जी खरिज

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पटना सीबीआइ-2 के प्रभारी जज प्रजेश कुमार सिंह की अदालत द्वारा अरबों रुपये के सृजन घोटाला में बैंक ऑफ बड़ौदा भागलपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मोहम्मद सरफुजुद्दीन समेत तीन की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. अभियुक्तों पर यह आरोप है कि आपसी षड्यंत्र कर अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर सृजन के कर्मियों से सांठ-गांठ करके उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सृजन संस्था के खाते में करोड़ों रुपये बैंक से भेजकर पुन: सरकारी राशि का बंदरबांट कर गबन किया.

जमानत आवेदन खारिज, अरबों रुपये का सृजन घोटाला

विशेष अदालत ने मोहम्मद सरफुजुद्दीन के अलावा जिला नाजिर कार्यालय भागलपुर के सहायक अमरेंद्र कुमार यादव एवं बैंक कर्मी अमरेंद्र कुमार साहू का जमानत आवेदन खारिज किया है. अरबों रुपये के सृजन घोटाला में सीबीआइ अब तक लगभग दो दर्जन मामलों में सौ से ऊपर बैंक कर्मी, सृजन संस्था के कर्मी एवं नाजिर कार्यायल के कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. मामले में अनुसंधान अभी जारी है तथा दो दर्जन से अधिक अभियुक्त जेल में बंद हैं.

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