bhagalpur news. कार में मिली थी शराब, अभियुक्त को पांच साल की सजा व एक लाख का जुर्माना

विशेष उत्पाद न्यायालय दो के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12 ने गुरुवार को पीरपैंती थाना में दर्ज कांड में अभियुक्त गोलू कुमार के सजा के बिंदु पर सुनवाई की.
विशेष उत्पाद न्यायालय दो के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12 ने गुरुवार को पीरपैंती थाना में दर्ज कांड में अभियुक्त गोलू कुमार के सजा के बिंदु पर सुनवाई की. इसमें अभियुक्त गोलू कुमार को पांच वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. 17 सितंबर 2021 को पीरपैंती पुलिस कंगाली चौक बैरिया पहुंचकर आने जाने वाले वाहन की जांच कर रही थी. जांच के क्रम में 18 सितंबर 2021 झारखंड की ओर से काले रंग का कार तेजी से बैरिया की ओर आ रहा था. चालक कार से उतर कर भागने में सफल रहा. कार में बैठा चालक के बगल में एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था. पुलिस की पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम गोलू कुमार बताया था. पकड़े गयी कार रजिस्ट्रेशन नंबर बी आर 1 एके 6691 की तलाशी ली गयी, तो कार के पिछले डिक्की में विभिन्न ब्रांड के कुल 140 बोतल सहित 78 लीटर शराब बरामद हुआ था. उक्त गाड़ी के बारे में बताया कि गाड़ी फौजदारी गांव के अनिल यादव की है. गाड़ी को सुनील महतो चला रहा था, जो गाड़ी छोड़ कर भाग गया. अभियोजन की तरफ से सरकार के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस किया. उनके सहयोगी सह अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह शामिल है. –
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