भागलपुर
कहलगांव के विधायक पवन यादव के विरुद्ध 10 साल पूर्व कहलगांव थाना में दर्ज आदर्श आचार संहिता मामले में मंगलवार को गवाही दर्ज करायी गयी. मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी/एमएलए कोर्ट सह एसीजेएम वन धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई चल रही है. 16 सितंबर 2015 को कहलगांव थाना में दर्ज कांड 398/15 के सूचक तत्काल गंगा पंप नहर प्रमंडल शिवनारायणपुर में कनीय अभियंता के पद पर पदस्थापित और चुनाव में बनाये गये सेक्टर पदाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह की गवाही दर्ज की गयी. जिसमें उन्होंने दर्ज प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों का समर्थन किया है. वहीं बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया कि उन्होंने किसी को भी पोस्टर लगाते हुए नहीं देखा था, पोस्टर किसने लगाया था यह वह नहीं जानते हैं. बताया कि अभियुक्त को उन्होंने किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया था. प्राथमिकी दर्ज कराते वक्त उन्होंने थाना में पोस्टर नहीं सौंपा था, बल्कि पोस्टर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा कर उसे थाना को सुपुर्द किया था. बताया कि वह प्रशासन या किसी विपक्षी पार्टी के मेल में आकर किसी प्रकार का झूठा केस दर्ज नहीं कराया है. बता दें कि उक्त मामले में 16 सितंबर 2015 को सेक्टर पदाधिकारी बनाये गये रविंद्र कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर कहलगांव थाना में केस दर्ज किया गया था. जिसमें थाना क्षेत्र के जहानाटीकर गांव स्थित बिषहरी स्थान के समीप दीवार पर परिवर्तन रैली का पोस्टर चिपका हुआ पाया था. जिसमें पवन यादव की भी फोटो मौजूद थी.
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