भागलपुर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोहल्ले में 26 साल पूर्व श्वेता कुमारी की दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने एसएसपी पर एक लाख रुपये का कॉस्ट लगाया है. जिसे संबंधित पदाधिकारी के वेतन से काटकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया है. मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोहल्ले में रहने वाले शशिनाथ झा की पत्नी श्वेता कुमारी की 23 मार्च 1999 को हुई मौत के बाद मृतका के पिता सबौर निवासी दिनेश मिश्रा ने दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था. उक्त मामले में बरारी पुलिस के समक्ष दर्ज कराये फर्द बयान के आधार पर मोजाहिदपुर थाना में केस दर्ज किया गया था. मामले में एडीजे 16 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान विगत 22 फरवरी को कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर घटना से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट सौंपने को कहा था. जिसके एवज में एसएसपी कार्यालय से कोर्ट में एक पत्र समर्पित किया गया. जिसके अवलोकन के बाद कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट अप्राप्त होने पर यह कार्रवाई की है. हालांकि, मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ और अवधि की मांग की है. जिस पर मामले पर बहस के लिए अगली तिथि 11 अप्रैल को निर्धारित की है.
वर्ष 2016 में जगदीशपुर थाना में अवैध खनन के विरुद्ध की गयी कार्रवाई में करीब 150 टेलर बालू को जब्त किया गया था. मामले पर एडीजे 16 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान पिछले कुछ महीनों से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को पत्र लिख कर उनसे जब्त बालू संबंधित प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया था. मामले में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संतोषजनक प्रतिवेदन या जवाब नहीं देने पर स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गयी थी. इसके बाद मामले में कोर्ट ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जब्त बालू की जांच कराने का निर्देश दिया था. मामले में एसएसपी की ओर से एडीजे 16 की अदालत को प्रतिवेदन समर्पित किया गया है. जिसमें उक्त तिथि में जब्त किये गये कुल 380 टेलर बालू के थाना परिसर के पास ही सैनो चौक पर भंडारित किये जाने की बात का उल्लेख किया गया है. एसएसपी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि की गयी कार्रवाई के वक्त जगदीशपुर में प्रवीण कुमार झा थानाध्यक्ष थे, वहीं खनिज विकास पदाधिकारी के तौर पर उस वक्त लाल बिहार प्रसाद थे. मामले में वर्तमान पुलिस पदाधिकारी और वर्तमान थानाध्यक्ष के द्वारा जब जब्त बालू को लेकर जांच करायी गयी तो पाया गया कि सैनो चौक पर सड़क किनारे बालू का ढेर है, जोकि जब्त किये गये बालू का हिस्सा है. उसकी मापी कराने पर वह कुल 380 टेलर बालू पाया गया. क्योंकि मामल 8-9 साल पुराना है तो बालू के ढेर पर झाड़ उग आये हैं. इधर, कोर्ट ने मामले में भौतिक सत्यापन करने की बात कही.
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