bhagalpur news. निजी स्कूलों के पंजीकरण से पहले होगा स्थल निरीक्षण

Published by : ATUL KUMAR Updated At : 12 Nov 2025 11:50 PM

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जिले में सभी निजी स्कूलों के पंजीकरण को शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है

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जिले में सभी निजी स्कूलों के पंजीकरण को शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है. आदेश के मुताबिक किसी भी निजी स्कूल के स्थल निरीक्षण के बिना पंजीकरण संभव नहीं होगा. वहीं इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आने वाले सभी नए और नवीनीकरण आवेदन की गहन जांच की जाएगी. इसके तहत संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वयं जाकर स्कूल का भौतिक सत्यापन करेंगे. जांच के दौरान यदि स्कूल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो संबंधित विद्यालय और अधिकारी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फिलहाल ज्यादातर आवेदन कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों द्वारा किए जा रहे हैं. पंजीकरण की स्वीकृति प्राप्त करने वाले स्कूलों को अगले सत्र से आरटीई (नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से करना होगा. ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों का पंजीकरण रद्द करने के साथ उन पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा. गौरतलब हो कि जिले के लगभग 12 सौ निजी स्कूलों की जांच प्रक्रिया वर्तमान में जारी है.

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