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bhagalpur news. शराब तस्करी के मामले में सात साल की सजा

विशेष उत्पाद न्यायाधीश टू एडीजे 12 शिव कुमार शर्मा की काेर्ट ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी अरविंद मंडल काे सात साल की सजा सुनायी है.

विशेष उत्पाद न्यायाधीश टू एडीजे 12 शिव कुमार शर्मा की काेर्ट ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी अरविंद मंडल काे सात साल की सजा सुनायी है. अभियुक्त काे केस में 11 सितंबर काे दाेषी करार दिया गया था. सुनवाई में सरकार की तरफ से विशेष लाेक अभियाेजक भाेला कुमार मंडल ने बताया कि अरविंद मंडल पर काेर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने छह माह की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. मामला 20 मई 2022 को संध्या गश्ती के दाैरान पुलिस काे सूचना मिली थी कि अरविंद मंडल नाथनगर के दाेगच्छी स्थिति आवास से शराब की बिक्री कर रहा है. मौके पर पहुंच कर पुलिस ने अरविंद मंडल के घर की तलाशी ली. इस दौरान घर के आंगन में जलावन के नीचे प्लास्टिक के डिब्बे में देसी शराब बरामद किया था.

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