ePaper

bhagalpur news. शराब तस्करी के मामले में सात साल की सजा

Updated at : 18 Sep 2025 10:56 PM (IST)
विज्ञापन
bhagalpur news. शराब तस्करी के मामले में सात साल की सजा

विशेष उत्पाद न्यायाधीश टू एडीजे 12 शिव कुमार शर्मा की काेर्ट ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी अरविंद मंडल काे सात साल की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

विशेष उत्पाद न्यायाधीश टू एडीजे 12 शिव कुमार शर्मा की काेर्ट ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी अरविंद मंडल काे सात साल की सजा सुनायी है. अभियुक्त काे केस में 11 सितंबर काे दाेषी करार दिया गया था. सुनवाई में सरकार की तरफ से विशेष लाेक अभियाेजक भाेला कुमार मंडल ने बताया कि अरविंद मंडल पर काेर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने छह माह की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. मामला 20 मई 2022 को संध्या गश्ती के दाैरान पुलिस काे सूचना मिली थी कि अरविंद मंडल नाथनगर के दाेगच्छी स्थिति आवास से शराब की बिक्री कर रहा है. मौके पर पहुंच कर पुलिस ने अरविंद मंडल के घर की तलाशी ली. इस दौरान घर के आंगन में जलावन के नीचे प्लास्टिक के डिब्बे में देसी शराब बरामद किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
NISHI RANJAN THAKUR

लेखक के बारे में

By NISHI RANJAN THAKUR

NISHI RANJAN THAKUR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन