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bhagalpur news. जमीन विवाद में गोली मार हत्या मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Updated at : 14 Feb 2026 1:31 AM (IST)
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bhagalpur news. जमीन विवाद में गोली मार हत्या मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई

जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपित सोनवर्षा का गुंजन कुंवर है. घटना 15 फरवरी 2020 की है. बिहपुर थाना के सोनवर्षा के निधु कुंवर उर्फ अमित कुंवर की हत्या जमीन विवाद में गोली मार कर की गयी थी. हत्या के बाद आरोपित अन्य साथियों के साथ कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया. मृतक के पिता विनय कुंवर ने बिहपुर थाना केस दर्ज कराते हुए छर्रापट्टी सोनवर्षा के गुंजन कुंवर, अंकित कुंवर, मुकेश कुंवर, मंटू कुंवर, ढोरिया उर्फ नवीन मंडल को नामजद आरोपित बनाया था. प्राथमिकी के अनुसार विनय कुंवर अपने पुत्र के साथ दियारा में घास लाने गये थे. घास लेकर पुत्र के साथ वापस लौट रहे थे, तो विक्रमपुर कलबलिया धार के टेक दियारा में सभी आरोपित हथियार से लैस पिता-पुत्र के साथ गाली-गलौज करने लगे. विराेध करने पर गुंजन कुंवर ने दो गोली मारी, जिससे निधु कुंवर जमीन पर गिर पड़ा. इस दौरान आरोपित ने कल्हाड़ी से शरीर के कई हिस्सों में हमला कर दिया. मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में हुई. सुनवाई के दौरान गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपित गुंजन कुवंर को भादवि की धारा 302, 147, 148, 149 व आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात लोगों की गवाही हुई. आरोपित को धारा 302 भादवि में कठोर आजीवन कारावास की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 147 भादवि में नौ वर्ष की सजा एक हजार जुर्माना, धारा 148 भादवि में दो वर्ष की सजा, दो हजार जुर्माना, धारा 504 में नौ वर्ष, धारा 506 में सात वर्ष की सजा सुनायी. सभी सजाए साथ साथ चलेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

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ATUL KUMAR

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ATUL KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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