वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत राज्य स्कीम मद में प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार योजना के तहत बिजली व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी. राज्य के स्कूलों में खर्च करने के लिए शिक्षा विभाग ने 78 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी है. शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 के बाद बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा ही किया जायेगा. विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर मरम्मति के कार्य करा सकेंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित है. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया गया कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण व राशि का अपव्यय किसी भी परिस्थिति में न हो. योजना की मॉनिटरिंग व मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी करेंगे. राशि प्राप्ति के 18 माह के अंदर कार्य पूरा करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक को हर हाल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इस बाबत उपसचिव अजय सतीष भेंगरा ने डीईओ को पत्र भेजा है.
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