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Bhagalpur News: सूर्य महल पोखर विवाद पर पटना हाईकोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण

Updated at : 26 Jun 2025 1:17 AM (IST)
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Bhagalpur News: सूर्य महल पोखर विवाद पर पटना हाईकोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण

सूर्य महल पोखर के उपयोग को लेकर अगरपुर और चकदरिया मौजा में हुए दो पक्षों के विवाद पर दाखिल समादेश याचिका का हाईकोर्ट ने 20 जून को निस्तारण कर दिया.

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= एक पक्ष को अलग वाद दायर करने की छूट

भागलपुर.

सूर्य महल पोखर के उपयोग को लेकर अगरपुर और चकदरिया मौजा में हुए दो पक्षों के विवाद पर दाखिल समादेश याचिका का हाईकोर्ट ने 20 जून को निस्तारण कर दिया. याचिका अगरपुर निवासी छौपाल यादव और पंकज यादव ने दाखिल की थी. मालूम हो कि विवाद खाता 1230 के खेसरा 2718, 2719, 2720 तथा खाता 342, 343 के खेसरा 171, 172 की गैरमजरुआ आम भूमि पर था. केवल खेसरा 2720 की चार डिसमिल जमीन एक धार्मिक स्थल के रूप में दर्ज है. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि प्रशासन ज्यादा भूमि को उक्त स्थल के लिए घेराबंदी में ले रहा है. प्रारंभ में प्रशासनिक अधिकारियों ने विरोधाभासी शपथपत्र दिये.

एक पक्ष की इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन 9285/2014 खारिज कर दी गयी. कोर्ट ने 27 फरवरी 2025 को समाहर्ता भागलपुर को पूरक शपथपत्र देने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की. जिसके बाद मामले का निस्तारण कर दिया गया. अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिन्हा और चेतन कुमार ने पैरवी की. राज्य की ओर से अरविंद उज्ज्वल और मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रणव रंजन व आदित्य देव ने पक्ष रखा. कोर्ट ने एक पक्ष को अलग वाद दायर करने की छूट दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJIV KUMAR

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SANJIV KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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