bhagalpur news. होली, ईद व रामनवमी पर बिना लाइसेंस जुलूस की अनुमति नहीं, डीएम का सख्त निर्देश

आगामी होली, ईद-उल-फितर (ईद) और रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना अनुज्ञप्ति किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
आगामी होली, ईद-उल-फितर (ईद) और रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना अनुज्ञप्ति किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी. इस संबंध में सभी एसडीओ व पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी ने सदर, कहलगांव और नवगछिया के एसडीओ के साथ-साथ नगर-एक व दो, विधि-व्यवस्था और मुख्यालय के पुलिस उपाधीक्षकों, कहलगांव-एक व दो और नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिना लाइसेंस कोई जुलूस न निकले. इसके लिए थाना, पंचायत, शांति समितियों और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया है. निर्देश में कहा गया है कि पिछले वर्षों के आंकड़ों की समीक्षा कर यह देखा जाये कि कितने जुलूस लाइसेंसी थे और कितने बिना लाइसेंस के निकाले गये थे. जिन आयोजकों ने पूर्व में बिना लाइसेंस जुलूस निकाला था, उन्हें सूचना देकर इस बार अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने को बाध्य करने कहा गया है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अन्य माध्यम से पूजा पंडाल या जुलूस की तैयारी की जानकारी मिलती है, तो संबंधित आयोजकों को भी लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करायी जाये. धार्मिक जुलूस और पंडालों की अनुज्ञप्ति में एक से अधिक सक्रिय लोगों को लाइसेंसी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है, ताकि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जा सके. अनुज्ञप्ति में यह शर्त अनिवार्य रूप से शामिल करने को कहा गया है कि किसी समुदाय, जाति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाने वाली झांकियां या दृश्य प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे. साथ ही राजनीतिक आशय की झांकियों पर भी रोक रहेगी. मूर्ति की ऊंचाई, डीजे और लाउडस्पीकर के संबंध में भी शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है.
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