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अमित झा हत्याकांड में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास

व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 14 विवेक कुमार की अदालत ने सुलतानगंज के शाहाबाद निवासी अमित कुमार झा की हत्या मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

भागलपुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 14 विवेक कुमार की अदालत ने सुलतानगंज के शाहाबाद निवासी अमित कुमार झा की हत्या मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों आरोपितों में अविनाश कुमार, हिमालय सागर और दिनेश उर्फ दीना मंडल शामिल हैं. तीनों को एक-एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा भी दी गयी है. न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में अगल-अलग सजा दी है और सभी सजाएं साथ-साथ चलने की बात कही गयी है. कांड में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक संजय कुमार यादव कर रहे थे. गौरतलब है कि 22 नवंबर 2022 को अमित झा अपनी कार से निकले और रहस्यमय तरीके से लापता हो गये. 23 नवंबर को उनके पिता सदानंद झा ने मामले की प्राथमिकी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज करायी. घटना के 36 दिन बाद गिरफ्तार एक आरोपित की निशानदेही पर 28 नवंबर को बाथ थाना क्षेत्र में एक बोरी में अमित झा का कंकाल मिला. उस वक्त जो बात सामने आयी थी, उसके अनुसार जमीन की डिलिंग और पैसे के लेनदेन में आरोपितों ने अमित का अपहरण कर लिया, फिर उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया.

एक अन्य आरोपी चल रहा है फरार

अमित झा हत्याकांड के चौथे और मुख्य अभियुक्त दिलीप मंडल को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है. वह जमानत पर बाहर आया था. न्यायालय में सुनवाई के दौरान सजा के बिंदुओं पर बहस शुरू होने से पहले ही वह फरार हो गया. उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस सफल नहीं हुई. फिर उसे भगौड़ा घोषित करते हुए पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की है.

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