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bhagalpur news. रेरा कानून का उल्लंघन करनेवाले अनिबंधित प्रमोटर्स पर होगी कानूनी कार्रवाई

Updated at : 17 May 2025 12:40 AM (IST)
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bhagalpur news. रेरा कानून का उल्लंघन करनेवाले अनिबंधित प्रमोटर्स पर होगी कानूनी कार्रवाई

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने निर्देशित किया है कि अब सभी जिलों को एक पुस्तिका भेजी जायेगी. इसमें उस जिले में निबंधित प्रोजेक्ट्स, निबंधित रियल एस्टेट एजेंट से संबधित सूचना होगी.

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भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने निर्देशित किया है कि अब सभी जिलों को एक पुस्तिका भेजी जायेगी. इसमें उस जिले में निबंधित प्रोजेक्ट्स, निबंधित रियल एस्टेट एजेंट से संबधित सूचना होगी. उस जिले के आयोजना क्षेत्र की विस्तृत जानकारी और प्रोजेक्ट्स व प्रोमोटर्स की रैंकिंग की सूचना होगी. इस कदम का उद्देश्य जिलों को विस्तृत सूचना प्रदान करना है, ताकि वे रेरा कानून का उल्लंघन करनेवाले अनिबंधित प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स व एजेंट्स की सूचना प्राधिकरण को दे सकें. इससे उनपर कानूनी करवाई की जा सकेगी. रेरा अध्यक्ष ने रेरा बिहार द्वारा आयोजित संवेदीकरण सह अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कही. उन्होंने यह भी कहा कि यह सुविधा रहेगी कि पीड़ित घर खरीदारों की शिकायत को रेरा बिहार के पोर्टल पर डाल सकेंगे और डीएम व एसपी त्वरित कारवाई कर सकेंगे. भागलपुर प्रमंडल के जिलों के जिला, पुलिस व म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासनों से रेरा अधिनयम के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार कर सभी जिलों को भेजा गया है. यह आवश्यक है कि जिलों से रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाये. कार्यशाला में रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह, भागलपुर के आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार, जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार, भागलपुर के एसएसपी ह्रदय कांत, नवगछिया की आरक्षी अधीक्षक प्रेरणा कुमार, बांका के आरक्षी अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह के अतिरिक्त भागलपुर व बांका 12 नगर निकायों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. रेरा कानून से घर खरीदारों के हितों की रक्षा : जांच आयुक्त रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि यह सभी को समझाना होगा की रेरा कानून बहुत ही सोच-समझ कर बनाया गया है, ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके. इस कानून का और उद्देश्य है कि सभी हितधारकों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो सके. भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्राधिकरण को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि घर खरीदारों की वास्तविक समस्याएं क्या है, ताकि रेरा बिहार के विनियम को उसी हिसाब से बनाया जा सके. बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्राधिकरण का धन्यवाद किया. भागलपुर के आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा जारी सभी लंबित वारंटों की सूची प्रदान करायी जाये, ताकि उनका निष्पादन हो सके. प्रमोटर के लिए भी सत्र का आयोजन कार्यशाला में भागलपुर व बांका जिलों में निबंधित परियोजनाओं के प्रमोटर के लिए एक सत्र को आयोजित किया गया. इसमें प्रतिभागियों को परियोजनाओं के निबंधन के लिए आवश्यक कदमों और निबंधन के बाद किये जानेवाले अनुपालनों के बारे में जानकारी दी गयी. इस सत्र में प्रमोटर्स को रेरा बिहार की नयी विनियमावली की भी जानकारी दी गयी. इसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NISHI RANJAN THAKUR

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