bhagalpur news. सीसीटीएनएस और ई-साक्ष्य पोर्टल पर काम में तेजी लाने का निर्देश

Updated at : 17 May 2025 1:11 AM (IST)
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bhagalpur news. सीसीटीएनएस और ई-साक्ष्य पोर्टल पर काम में तेजी लाने का निर्देश

वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को मासिक अपराध गोष्ठी हुई.

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भागलपुर. वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को मासिक अपराध गोष्ठी हुई. अध्यक्षता वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने की. इसमें नगर पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष, कोषांग प्रभारी समेत पुलिस कार्यालय और पुलिस केंद्र से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में अप्रैल 2025 में प्रतिवेदित अपराध, लंबित कांडों का निष्पादन, विधि-व्यवस्था और अभियोजन कार्यों की समीक्षा की गई. एसएसपी ने साइबर अपराध, बाइक चोरी, फरारी, भूमि विवाद, निगरानी, गुंडा प्रस्ताव, तकनीकी दक्षता और विचाराधीन कांडों पर विशेष निर्देश दिए. उन्होंने सभी थानों को निर्देशित किया कि पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें. बताया कि अप्रैल माह में कुल 725 कांड प्रतिवेदित हुए जबकि 1651 कांडों का निष्पादन किया गया. शहरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने और कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है. सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह नए आपराधिक कानूनों के अनुपालन में कंप्यूटर संचालन, ई-साक्ष्य ऐप और सीसीटीएनएस, भू-समाधान, आइ-आरएडी समेत अन्य पोर्टलों पर दक्षता से कार्य करें. साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रत्येक थाना से दो-दो पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की भी बात कही गई. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी तेज करने का निर्देश दिया. संपत्तिमूलक कांडों को बार-बार अंजाम देने वाले अभियुक्तों की जमानत रद्द कर त्वरित विचारण और सजा सुनिश्चित करने के लिए लोक अभियोजन से समन्वय बनाने को कहा गया. भूमि विवाद के लंबित मामलों को लेकर निर्देश दिया कि वे अंचलाधिकारियों के साथ हर शनिवार को बैठक कर मामलों का निष्पादन करें. थानों की साफ-सफाई, पुलिसकर्मियों के टर्न आउट और पोर्टलों पर समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया. आईटी अधिनियम से संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर प्रभावी अनुसंधान करने का निर्देश भी दिया गया.

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