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bhagalpur news.दहेज के लिए विवाहिता की हत्या मामले में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने दहेज के लिए हत्या मामले में मृतिका के पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है.

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने दहेज के लिए हत्या मामले में मृतिका के पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पानेवाला अभियुक्त कहलगांव के घोघा थाना क्षेत्र के पक्कीसराय का निवासी सिकंदर मंडल है. सोमवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304(बी) में 10 वर्ष सश्रम करावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. धारा 306 में पांच वर्ष करावास और दस हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह कारावास, 498 ए में तीन वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर दो माह कारावास, 4डीपी एक्ट में एक वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. सभी सजा साथ-साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है. जबकि जेल में बितायी अवधि को सजा में समायोजित करने की बात भी फैसले में है. न्यायालय की सुनवाई में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास कर रहे हैं. क्या था मामला पक्कीसराय में उक्त घटना 27 सितंबर 2023 को उजागर हुई थी. सबौर थाना क्षेत्र के लालूचक रजंदीपुर के एतवारी मंडल की पुत्री संगीता कुमारी और सिकंदर मंडल ने प्रेम विवाह किया था. ससुराल जाने के कुछ दिन बात संगीता से दहेज की मांग की जाने लगी. संगीता के दहेज देने के लिए सक्षम नहीं थे, इस कराण वे दहेज नहीं दे पाये. जिसके बाद संगीता को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाने लगी. 27 सितंबर को संगीता फंदे से झूलती मिली थी. घटना की सूचना संगीता के पिता को दोपहर एक बजे मिली थी. उसके पिता एतवारी मंडल ने मामले की प्राथमिकी कहलगांव (घोघा) थाने में दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई एसटी नंबर 48, वर्ष 2024 में की जा रही थी. न्यायालय की सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाहों ने गवाही दी थी.

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