= मुंगेर की निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने पलटा, सुनवाई पर लगाया रोक़
प्रतिनिधि, कहलगांव
कहलगांव से भाजपा विधायक पवन कुमार यादव को लगभग दो करोड रुपये धोखाधड़ी मामले में हाई कोर्ट से नोटिस आयी है. मामले में बाबा प्रोजेक्ट (कंस्ट्रेक्शन कंपनी) के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों सहित कहलगांव विधायक की बेचैनी बढ़ गयी है. विधायक सहित बाबा प्रोजेक्ट के अधिकारी तथा प्रतिनिधियों को नोटिस भेज कर उच्च न्यायालय ने पक्ष रखने का समय निर्धारित किया है. साथ ही मुंगेर की निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाते हुए फैसले को पलट दिया है.कोर्ट द्वारा जारी सम्मन में कहा गया है कि वर्ष 2017 में जयमाला सागर ने शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी व साजिश रचने तथा आपराधिक मामले को लेकर बाबा प्रोजेक्ट के अधिकारी एवं प्रतिनिधियों पर मामला दर्ज कराया था. जिसमें कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव के शामिल होने की बात कही है. उल्लेखनीय है कि बाबा प्रोजेक्ट कंस्ट्रेक्शन कंपनी को जयमाला सागर मेटेरियल उपलब्ध कराती थी. बताया गया है कि कोतवाली पुलिस ने अपने अंतिम जांच प्रतिवेदन में बाबा प्रोजेक्ट के अधिकारी व कर्मचारी सहित विधायक पवन कुमार यादव को न्यायालय से लाभ दिलाने के लिए कथित रूप से मदद की थी. पुलिस के अंतिम जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुंगेर न्यायालय ने सभी आरोपियों को राहत भी दे दी थी. मुंगेर न्यायालय से न्याय नहीं मिलने पर जयमाला सागर ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.चार सितंबर को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट का आदेश बाबा प्रोजेक्ट के अधिकारियों तथा कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव के लिए मुश्किलें ले आयी. इधर, जयमाला सागर के पति सागर यादव ने बताया कि मुंगेर की कोतवाली पुलिस ने मामले की सही से जांच नहीं की और अपना अंतिम जांच प्रतिवेदन न्यायालय को सौंप दिया था. मुंगेर न्यायालय से न्याय नहीं मिलने पर पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इधर, विधायक पवन कुमार यादव से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.
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