bhagalpur news. जांच करने में शिक्षा विभाग को लगा तीन वर्ष 26 दिन का समय, पूर्व आरडीडीइ की पेंशन से की पांच प्रतिशत कटौती

Updated at : 18 Mar 2026 10:33 PM (IST)
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bhagalpur news. जांच करने में शिक्षा विभाग को लगा तीन वर्ष 26 दिन का समय, पूर्व आरडीडीइ की पेंशन से की पांच प्रतिशत कटौती

भागलपुर के तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सत्येंद्र झा पर अनुशासनहीनता और अदालती आदेशों की अनदेखी का आरोप 15 फरवरी, 2023 को लगा था.

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भागलपुर के तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सत्येंद्र झा पर अनुशासनहीनता और अदालती आदेशों की अनदेखी का आरोप 15 फरवरी, 2023 को लगा था. इसकी जांच करने में शिक्षा विभाग को तीन वर्ष 26 दिन लग गये. गत 13 मार्च को फैसला आया कि आरोपित अधिकारी की पेंशन से अगले दो वर्षों तक पांच प्रतिशत राशि काटी जायेगी. विभाग ने यह कदम उनके सेवाकाल के दौरान बरती गयी गंभीर अनियमितताओं और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के कारण उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उठाया है. क्या है पूरा मामला? यह मामला सुशील कुमार झा के लंबित जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान से जुड़ा है. जांच में पाया गया कि न्यायालय और वरीय अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, आरोपित अधिकारी ने भुगतान की प्रक्रिया को लटकाये रखा. उन्होंने भुगतान सुनिश्चित करने के बजाय अनावश्यक पत्राचार किया और विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया. जांच में दोषी पाये गये अधिकारी विभागीय जांच के दौरान सत्येंद्र झा ने अपना बचाव करते हुए तर्क दिया था कि तकनीकी कारणों और सीएफएमएस प्रणाली लागू होने की वजह से देरी हुई. हालांकि, अनुशासनिक प्राधिकार ने उनके तर्कों को खारिज कर दिया. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि आरोपित अधिकारी ने मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर समय पर भुगतान कराने के बजाय मामले को टालने का प्रयास किया, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का सीधा उल्लंघन है. बिहार लोक सेवा आयोग की मिली सहमति शिक्षा विभाग ने इस दंड को निर्धारित करने से पहले बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से परामर्श मांगा था. आयोग ने नौ मार्च, 2026 को पत्र भेजकर इस सजा पर अपनी सहमति दे दी. इसके बाद विभाग के निदेशक (प्रशासन) मनोरंजन कुमार ने आधिकारिक संकल्प जारी करते हुए पेंशन कटौती के आदेश को प्रभावी कर दिया है. —————- पूरा मामला एक नजर में अधिकारी का नाम: सत्येंद्र झा, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर आरोप : अदालती आदेश की अवहेलना, भुगतान में देरी और अनावश्यक पत्राचार नियम : बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (ख) के तहत कार्रवाई की गयी दंड : दो वर्षों के लिए पेंशन में पांच प्रतिशत की कटौती

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NISHI RANJAN THAKUR

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