bhagalpur news. फरार दो शातिरों की पत्नी पर प्राथमिकी दर्ज, भेजा गया जेल

Updated:
विज्ञापन
bhagalpur news.  फरार दो शातिरों की पत्नी पर प्राथमिकी दर्ज, भेजा गया जेल

मो लालबाबू व मो कलीम की पत्नी को पूछताछ के लिए लाया गया था. इन दोनों महिलाओं की मामले में संलिप्तता पाये जाने पर जीआरपी भागलपुर के इंस्पेक्टर नसीम अहमद ने दोनों महिलाओं पर केस दर्ज कर रेल कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया.

विज्ञापन

सोमवार नौ मार्च को भागलपुर आ रही सूरत एक्सप्रेस से आ रही भागलपुर की महिला यात्री से चेन छीनने के मामले में कुख्यात अपराधी मो नाड़ा व उसके उसके साथी मो जलाल, मो लालबाबू, मो कलीम के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में असलहा, रामपुरी चाकू, काफी संख्या में मोबाइल, आधार कार्ड, सोने-चांदी के लाखों रुपये के गहने व तीन ट्रॉली बैग बरामद किये गये थे. इस मामले में मो लालबाबू व मो कलीम की पत्नी को पूछताछ के लिए लाया गया था. इन दोनों महिलाओं की मामले में संलिप्तता पाये जाने पर जीआरपी भागलपुर के इंस्पेक्टर नसीम अहमद ने दोनों महिलाओं पर केस दर्ज कर रेल कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया. मामले में फरार कुख्यात मो नाढ़ा मिंया व उनके गिरोह के 11 सदस्यों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले के कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है. ये था मामला नौ मार्च को सूरत एक्सप्रेस से भागलपुर लौट रही महिला यात्री के गले से चेन छीन कर अपराधी भागने लगा. तभी महिला यात्री के भाई ने ट्रेन से उतर कर अपराधियों के घर तक पीछा किया. इसके बाद पोस्ट पर आकर मामला दर्ज कराया. इसके बाद भी टीम सक्रिय हो गयी थी. महिला यात्री से चेन छीनने के मामले में पूछताछ के लिए लायी गयी दोनों महिलाओं की संलिप्तता पाये जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोनों को रेल कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है. दोनों महिलाएं मो लालबाबू व मो कलीम की पत्नी है. मो नाढ़ा मियां व उसके गिरोह के 11 सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. नसीम अहमद, इंस्पेक्टर, जीआरपी भागलपुर

विज्ञापन
निशिरंजन ठाकुर

लेखक के बारे में

By निशिरंजन ठाकुर

निशिरंजन ठाकुर मुख्यधारा की पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय. साहित्यिक विषयों में भी गहरी रूचि. खबरों में तथ्य के साथ मानवीय संवेदना और भाषा की सादगी को अहम मानते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन