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मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्कर को पाया गया दोषी

Updated at : 19 Apr 2024 11:12 PM (IST)
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मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्कर को पाया गया दोषी

शराब तस्करी मामले में एक दोषी करार

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सन्हौला में नाकाबंदी कर की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान सवा साल पूर्व बाइक से की जा रही शराब तस्करी का मामला सामने आया था. उक्त मामले में पुलिस ने उस वक्त बाइक सवार मो इरशाद उर्फ कारू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में विशेष उत्पाद 2 न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कांड के अभियुक्त मो इरशाद उर्फ कारू को दोषी करार दिया गया. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 24 अप्रैल की तिथि का निर्धारण किया है. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि विगत 6 जनवरी 2023 को सन्हौला पुलिस चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी क्रम में बाइकसवार ने मो इरशाद उर्फ कारू की बाइक पर बंधे डिब्बे कुल 40 लीटर देसी शराब बरामद किया गया था. मामले में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी के तौर पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन, संजीव कुमार शर्मा थे.

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