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भागलपुर: गर्भवती काजल हत्याकांड में लेडी डॉन जेबा और टिंकू मियां का छोटा भाई इंतेसार दोषी करार

Updated at : 25 Jul 2024 10:43 PM (IST)
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बिहार ब्रेकिंग

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भागलपुर लेडी डॉन जेबा खान बबरगंज थाना क्षेत्र के मोगलपुरा के कुख्यात अपराधी मो इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी है. वहीं मामले में दोषी पाया गया इंतेसार इलाके के कुख्यात अपराधी टिंकू मियां और इम्तियाज का छोटा भाई है.

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 भागलपुर. तीन साल पूर्व हुए शहर के चर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड मामले में पुलिस ने मोगलपुरा की लेडी डॉन जेबा खान और उसके देवर इंतेसार को दोषी करार दिया है. एडीजे 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चली सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मामले में चले सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया. बता दें कि कांड में नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई चल रही है.

बता दें कि मामले में दोषी पायी गयी लेडी डॉन जेबा खान बबरगंज थाना क्षेत्र के मोगलपुरा के कुख्यात अपराधी मो इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी है. वहीं मामले में दोषी पाया गया इंतेसार इलाके के कुख्यात अपराधी टिंकू मियां और इम्तियाज का छोटा भाई है. मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 29 जुलाई को सुनवाई की जायेगी.


क्या था मामला :

दो गुटों में गैंगवार और मुखबिरी का आरोप लगा अपराधियों ने मोगलपुरा के रहने वाले आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में आरिफ की पत्नी और बेटा आइ विटनेस थे. वहीं घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया था. विगत 19 जुलाई को हुई इस घटना में कुख्यात टिंकू मियां के द्वारा साजिश कर काजल की हत्या कराने का आरोप लगाया गया था.

मामले में काजल के पिता आरिफ के द्वारा मामले में केस दर्ज कराया गया था. जिसमें घटना में इम्तियाज की पत्नी जेबा, भाई इंतेसार सहित बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. घटना के बाद आरिफ पर केस उठाने का दबाव भी बनाया गया था. और इसको लेकर उसपर गोली भी चली थी. उक्त मामले में भी आरिफ ने बबरगंज थाना में अलग से केस दर्ज कराया था.

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RajeshKumar Ojha

लेखक के बारे में

By RajeshKumar Ojha

Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

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