जिला शिक्षा कार्यालय में लिपिकों और कर्मियों पर विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. दरअसल, कार्य कुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की है. डीईओ राजकुमार शर्मा ने सभी डीपीओ को पत्र जारी कर निर्देश दिया कि स्थापना शाखा में शिक्षकों से संबंधित फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें. निर्देश में कहा गया कि कोई भी लिपिक किसी भी संचिका को 72 घंटे से अधिक अपने पास नहीं रख सकता. यदि किसी विशेष परिस्थिति में देरी होती है, तो संबंधित डीपीओ को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही आगत-निर्गत पंजी का प्रतिदिन संधारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. डीईओ ने स्पष्ट किया कि मॉनिटरिंग के दौरान लापरवाही या फाइल रोककर रखने की शिकायत मिलने पर संबंधित लिपिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. डीईओ ने कहा कि कार्यालय की कार्य-पद्धति में सुधार अनिवार्य है, क्योंकि मुख्यालय स्तर से भी निरंतर निगरानी की जा रही है.
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