सृजन घोटाले में दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2.50 करोड़ का जुर्माना

नयी दिल्ली/भागलपुर : सरकारी खाता के नाम से काटे गये चेक को सृजन समिति के खाता में अवैध रूप से जमा करने और अवैध रूप से सृजन समिति के खाता से सरकारी खाता में राशि जमा करने के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा […]
नयी दिल्ली/भागलपुर : सरकारी खाता के नाम से काटे गये चेक को सृजन समिति के खाता में अवैध रूप से जमा करने और अवैध रूप से सृजन समिति के खाता से सरकारी खाता में राशि जमा करने के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
बिहार के गैर सरकारी संगठन सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा पर आरोप लगाया गया है. आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाये जाने को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंगलवार को शेयर बाजार को उक्त सूचना दी. बीओबी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के तहत दी गयी शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
मालूम हो कि सीबीआइ सृजन महिला विकास सहयोग समिति और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कथित 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच कर रहा है. कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी समेत अन्य गड़बड़ी को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और समिति के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसके अलावा पटना और दिल्ली में भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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