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नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में दो को तीन वर्ष की सजा

Updated at : 06 May 2025 8:40 PM (IST)
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नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में दो को तीन वर्ष की सजा

कोचिंग से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. कोचिंग से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. वहीं प्रत्येक को 51 हजार रुपये जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. सजायाफ्ता शमशेर आलम तथा मजरे आलम बेतिया मुफस्सिल थाने के बारी टोला गांव के रहने वाले हैं. पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 3 जनवरी वर्ष 2018 की है. घटना के दिन एक नाबालिक छात्रा कोचिंग कर अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में दोनों अभियुक्त मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे. उसके द्वारा हल्ला करने पर अगल-बगल के खेत में काम कर रहे मजदूरों को दौड़कर आता देख दोनों फरार हो गए. इस संबंध में नाबालिग के पिता ने अभियुक्तों के विरुद्ध बानूछापर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों को यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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