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दो सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

अवैध शराब का कारोबार करने के आरोपी दो सगे भाइयों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. अवैध शराब का कारोबार करने के आरोपी दो सगे भाइयों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों के ऊपर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता मनोज डोम और लाल बाबू डोम मानपुर थाने के कमला नगर गांव के रहने वाले हैं. वे दोनों सगे भाई हैं. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि घटना 10 अक्टूबर वर्ष 2022 की है. घटना के दिन मानपुर थाने के पुलिस ने 21.5 बजे हरदिया तीन मोहनी चौक के पास से एक मोटर साइकिल पर सवार दोनों सगे भाइयों मनोज डोम और लालबाबू डोम को पुलिस ने पकड़ा था और उनके पास से देसी चुलाई शराब बरामद किया गया था. चलाई शराब का परिवहन करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया था. इस संबंध में मानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों को दोषी पाते हुए उन्हें यह सजा सुनाई है.

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