नशा खुरानी गिरोह के दो सदस्यों को छह माह की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Apr 2024 8:47 PM
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नशा खिलाफ कर उनका समान लूट लेने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने नशाखुरानी गिरोह के सदस्य मैनेजर गिरी और राकेश भारती को दोषी पाते हुए छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई है.
बेतिया. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नशा खिलाफ कर उनका समान लूट लेने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने नशाखुरानी गिरोह के सदस्य मैनेजर गिरी और राकेश भारती को दोषी पाते हुए छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई है. दोनों सजायाफ्ता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जैनी टोला लालगढ़ निवासी बताए गए हैं. एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि घटना 15 सितंबर वर्ष 2006 की है. सुगौली रेल पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर दोनों अभियुक्तों को नशीली दवा एटीभान के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ के बाद उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. उन्होंने ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त के द्वारा पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि को सुनाई गई सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है.
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